नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें कोई अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है और सीबीआई को याचिका पर नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बावजूद, कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद, अरविंद केजरीवाल और उनके कानूनी टीम को अब इस निर्णय के खिलाफ संभावित अपील के विकल्पों पर विचार करना होगा। साथ ही, उन्हें 23 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई की तैयारी भी करनी होगी। यह निर्णय दिल्ली की राजनीतिक और कानूनी हलचलों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, विशेषकर तब जब आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को इसी मामले में 17 महीने जेल में बिताने के बाद हाल ही में जमानत मिली थी।