दिनाक:17/09/2024
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को बड़ा निर्देश जारी किया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की इजाजत के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को तोड़ी नहीं जा सकेगी। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
https://x.com/ANI/status/1835971304840908844?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835971304840908844%7Ctwgr%5E5aea33ab70185585b0b2f3de7df82b9f95d60cdf%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-37188361892340961051.ampproject.net%2F2408291337000%2Fframe.html
देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा “अगली तारीख तक कोर्ट की अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण पर रोक होनी चाहिए।” बेंच की तरफ से कहा गया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दे रही है।
स्टार भारत न्यूज़ 24 की रिपोर्ट (सोर्स ऑफ़ ANI news एजेंसी)