रिपोर्ट / नाज आलम ( सोर्स एक्स प्लेटफ़ॉर्म )
जीडीए अधिकारियों के अनुसार टाउनशिप के मद्देनजर किसानों की सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत इन 8 गांवों में जमीन की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
उत्तर प्रदेश ग़ाज़ियाबाद : गाजियाबाद के 8 गांवों में जमीन खरीदने-बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बीते अगस्त में यहां हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए योजना को मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद अब यहां इसके लिए जमीन के माप और सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है।
क्या है हरनंदीपुरम टाउनशिप?
बता दें जीडीए का जिले की 541.1 हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण कर हरनंदीपुरम टाउनशिप बनाने की योजना है। इस टाउनशिप की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें गाजियाबाद के नगला फिरोज मोहनपुर, मोरटा, भाऊपुर, अताउर, चंपत नगर, शमशेर, भैदा खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर मोरटा गांव की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। जिसकी प्रकिया शुरू कर दी गई है।
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बाहरी लोगों को जमीन बिक्री पर प्रतिबंध
जीडीए अधिकारियों के अनुसार टाउनशिप के मद्देनजर किसानों की सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत इन 8 गांवों में जमीन की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इससे अब यहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे और जमीन खरीदकर आगे उसे ऊंचे दामों पर दोबारा बेचने का खतरा कम होगा। इस बारे में जीडीए सचिव राजेश सिंह ने कहा कि भूमि बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिले और भूमि माफिया उनका फायदा न उठा सकें।
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नंगला फिरोजपुर गांव से ली जाएगी 247.8 हेक्टेयर जमीन
जानकारी के अनुसार अगले एक महीने जीडीए इन आठ गांवों में जमीन बिक्री के किसी भी अवैध लेन-देन पर नजर रखेगा। किसानों को एक-दूसरे को जमीन बेचने की अनुमति होगी लेकिन बाहरी लोगों को वह जमीन नहीं बेच सकते हैं। बता दें इन आठ गांवों में सबसे ज्यादा जमीन 247.8 हेक्टेयर नंगला फिरोजपुर से ली जाएगी। इसके बाद शमशेर गांव 123.97 हेक्टेयर ली जाएगी।