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Home » Uncategorized » उत्तर प्रदेश लखनऊ: सरकार ने लागू किया नया नियम, नाबालिग को दिया स्कूटी बाइक कार तो होगी जेल, 3 साल की सजा, 25 हज़ार जुर्माना।

उत्तर प्रदेश लखनऊ: सरकार ने लागू किया नया नियम, नाबालिग को दिया स्कूटी बाइक कार तो होगी जेल, 3 साल की सजा, 25 हज़ार जुर्माना।

रिपोर्ट – नाज आलम 

 

उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है, शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

एपेक्स इंटरप्राइजे़ज मोदीपुरम मेरठ - 9454253059

एपेक्स इंटरप्राइजे़ज मोदीपुरम मेरठ – रेडीमेड वॉल बाउंड्री, सीमेंट बेंच, चेंबर, इंटरलॉकिंग ईंट, डिवाइडर, पोल, ट्रीगार्ड, सीमेंट जाली, सर्विस दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, पंजाब, सम्पर्क सूत्र- 9454253058, 9935597757

बता दें कि यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है, आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।

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