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दिल्ली हाईकोर्ट: सुकेश की 26 लग्जरी कारें बेचने पर रोक नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से खरीदी गई 26 महंगी लग्जरी कार बेचने की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट  ने कहा है कि वाहन स्वाभाविक रूप से समय के साथ खराब होते हैं. उनकी कीमत भी लगातार कम होती है. इसलिए न्यायालय ने ED को इन कारों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि को ब्याज देने वाली सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने 2 सौ करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. इसके तहत ED को कानून के अनुसार निपटान के लिए 26 वाहनों का कब्जा दिया था.

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