दिनाक:27/01/2024
रिपोर्ट by: मोहसिन खान
एडिट by: शराफत सैफी
बुलंदशहर: गैंगस्टर एक्ट में मुलव्विस आरिफ पहलवान की संपत्ति की गई कुर्क।
पुलिस-प्रशासन ने 50 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को किया कुर्क।
डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट 14 (1) अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई।
एसडीएम राकेश कुमार, सीओ वरुण कुमार की मौजूदगी में मुनादी कराकर की कार्रवाई।
आरिफ पहलवान की पूर्व में भी कुर्क की जा चुकी है करीब दो करोड़ रुपए की संपत्ति।
कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मौहल्ला शेखपेन निवासी आरिफ की संपत्ति की गई कुर्क।
पूरी जानकारी देते हुए वरुण कुमार सिंह (सीओ खुर्जा) ने बताया सारी जानकारी।
बुलंदशहर से स्टार भारत न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट ।
Author: starbharatnews24
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