मानहानि मामला: 26 जुलाई को पेश होने के दिए आदेश, लोकसभा सत्र के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी

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Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने का मंगलवार को आदेश दिया। उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। अदालत ने पिछले सप्ताह की सुनवाई में गांधी को दो जुलाई को पेश होने के लिए कहा था।

लोकसभा सत्र के चलते अदालत में नहीं पेश हो सकते राहुल गांधी
अधिवक्ता ने बताया कि चूंकि लोकसभा सत्र जारी है इसलिए गांधी अदालत में पेश नहीं हो सकते और उन्होंने सुनवाई की नई तारीख मांगी। उनके आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

फरवरी में अदालत में पेश हुए थे राहुल गांधी
केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ रोककर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास, कृषि विभाग समेत करीब एक दर्जन प्रस्ताव पेश किए गए और इन पर चर्चा के बाद 11 प्रस्ताव पास किए गए है। जिनमें उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024, सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी और पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है।
NEWS SOURCE : punjabkesari

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